IDS : 30 सितंबर तक नहीं भरा पूरा टैक्स, तो झेलना पड़ेगा ये नुकसान

अगर आप ने ‘आय घोषणा योजना (आईडीएस)‘ के तहत अभी तक पूरा टैक्स नहीं जमा किया है, तो जल्द भर दीजिए. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि जिन लोगों ने भी आईडीएस के तहत पूरी पेमेंट नहीं की है.

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इनकम डिक्लेरेशन स्कीम इनकम डिक्लेरेशन स्कीम

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 29 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 1:02 PM IST

आप ने अगर ‘आय घोषणा योजना (आईडीएस)‘ के तहत अभी तक पूरा टैक्स नहीं जमा किया है, तो जल्द भर दीजिए. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि जिन लोगों ने भी आईडीएस के तहत पूरी पेमेंट नहीं की है, उन्हें 30 सितंबर से पहले पूरा भुगतान करना होगा. ऐसा न किये जाने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक विज्ञापन जारी किया है. इस विज्ञापन में विभाग ने साफ किया है कि जिन लोगों ने भी आईडीएस, 2016 स्कीम के तहत टैक्स भरा है. अगर किसी ने इस स्कीम के तहत पूरे टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो उन्हें 30 सितंबर से पहले यह कर देना चाहिए. टैक्स विभाग ने विज्ञापन में चेताया है कि जिन्होंने भी 30 सितंबर तक टैक्स पेमेंट की आखिरी किश्त का भुगतान नहीं किया, तो उनका पिछला भरा हुआ सारा टैक्स अवैध माना जाएगा.

लग सकती है पेनल्टी

पुराना भरा सारा टैक्स अवैध होे जाने की स्थिति में आापका टैक्स आईडीएस के तहत भरा नहीं माना जाएगा. टैक्सेशन एक्सपर्ट सीए अतुल गर्ग ने आजतक को बताया कि अगर टैक्स विभाग के सूचना देने के बाद भी ये लोग फाइनल पेमेंट नहीं करते, तो इनके खिलाफ पेनल्टी लगाई जा सकती है. विभाग ने विज्ञापन में साफ कहा है कि अंतिम किश्त भुगतान न करने वालों की अब तक भरी रकम भी नहीं भरी मानी जाएगी. इसका मतलब साफ है कि विभाग पेनल्टी लगाने की कार्रवाई कर सकता है.

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पिछले साल शुरू हुई थी IDS

पिछले साल मोदी सरकार ने काले धन का खुलासा करने वालों के लिए इनकम डिक्लेरेशन स्कीम की घोषणा की थी. आम बजट में इसकी घोषणा की गई थी. यह स्कीम 1 जून से शुरू हुई थी और सितंबर, 2016 तक इसके तहत काले धन की घोषणा कर सकते थे. इस स्कीम के जरिये सरकार उन लोगों की उस आय को टैक्स के दायरे में लाना चाहती थी,जिसे  उन्होंने अब तक अपने टैक्स रिटर्न में नहीं भरा था और छुपा कर रखा था.

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