लॉकडाउन-4.0 कैसा हो? केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजे सुझाव

ई-कॉमर्स साइटों के माध्यम से गैर-आवश्यक चीजों की होम डिलीवरी, लोगों को व्यायाम के लिए पार्कों में जाने की अनुमति के साथ ही मास्क न पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाए जाने के सुझाव भी दिए गए हैं.

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सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई) सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)

अंकित त्‍यागी

  • नई दिल्ली,
  • 15 मई 2020,
  • अपडेटेड 12:45 AM IST

  • 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 जारी
  • दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजे सुझाव

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई तक की है. इसके बाद 18 मई से देश में चौथा लॉकडाउन शुरू होने की उम्मीद है. वहीं अब 17 मई के बाद किन-किन चीजों में छूट दी जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भेजें हैं.

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हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस की स्थिति के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने के सुझाव मांगे थे. जिसके बाद अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव सुझाएं हैं.

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इन सुझावों के तहत दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को जून अंत तक बंद रखने का सुझाव दिया है. इसके अलावा सैलून, नाई की दुकानें, स्पा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम को बंद रखने के लिए कहा है. वहीं होटल्स को 30 मई तक बंद रखने का सुझाव दिया है. साथ ही मई के अंत तक इसकी समीक्षा की बात कही है.

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दिल्ली सरकार ने अपने सुझावों में सभी रेस्तरां और भोजनालय को होम डिलीवरी और टेकअवे के लिए खोलने के लिए कहा है. इसके अलावा सुझाव दिया गया है कि बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल को ऑड-ईवन के हिसाब से या फिर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जाए.

सार्वजनिक परिवहन को खोलने का सुझाव

साथ ही सार्वजनिक परिवहन को धीरे-धीरे खोलने का सुझाव दिया गया है. इसके तहत एक यात्री के साथ ऑटोरिक्शा, दो यात्रियों के साथ कैब, 25 फीसदी क्षमता के साथ डीटीसी बसें और सीमित क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो के कुछ रूट को खोलने के सुझाव दिए हैं.

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वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और बीमारियों से पीड़ित लोगों को घरों में रहने के ही सुझाव दिए हैं. साथ ही वर्तमान में शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच लगे कर्फ्यू को हटाने के लिए कहा गया है.

मास्क न पहनने पर भारी जुर्माना

वहीं आगे के लिए सख्त सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ सरकारी और निजी कार्यालयों को खोलने के सुझाव दिए हैं. साथ ही दिल्ली में रहने वाले श्रमिकों (प्रवासी/स्थानीय) को काम पर लौटने की अनुमति दी जाए. ई-कॉमर्स साइटों के माध्यम से गैर-आवश्यक चीजों की होम डिलीवरी, लोगों को व्यायाम के लिए पार्कों में जाने की अनुमति के साथ ही मास्क न पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाए जाने के सुझाव भी दिए गए हैं.

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