अयोध्या केस: CJI रंजन गोगोई ने फिक्स की बहस की डेडलाइन, ‘5 मतलब 5’

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बहस की डेडलाइन तय कर दी. चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई बीच में टोका-टाकी नहीं करेगा, बहस आज ही शाम 5 बजे खत्म होगी.

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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तय की डेडलाइन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तय की डेडलाइन

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 16 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 11:48 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की अंतिम सुनवाई
  • चीफ जस्टिस ने तय की बहस की डेडलाइन
  • बुधवार शाम 5 बजे तक खत्म होनी है बहस

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर अंतिम सुनवाई शुरू हो गई है. रोजाना सुनवाई का आज 40वां दिन है और यही अंतिम दिन भी है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बहस की डेडलाइन तय कर दी. चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई बीच में टोका-टाकी नहीं करेगा, बहस आज ही शाम 5 बजे खत्म होगी.

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बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो सभी पक्षकारों ने अपनी ओर से लिखित बयान अदालत में पेश किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान किसी भी टोका-टाकी पर मनाही की है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि अब बहुत हुआ, शाम 5 बजे तक इस मामले में पूरी सुनवाई पूरी होगी. और यही बहस का अंत होगा.

सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बहस की पूरी कवरेज यहां क्लिक कर पढ़ें...

गौरतलब है कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई की टाइमलाइन पर सख्त रुख अपना चुके हैं और सभी पक्षों से जल्द बहस खत्म करने की अपील कर चुके हैं. इससे पहले भी जब मंगलवार को वकीलों ने अधिक समय मांगा था, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिवाली तक बहस जारी रहेगी.

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बता दें कि बुधवार को सर्वोच्च अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्षकार अपनी अंतिम दलीलें रख रहे हैं. हिंदू पक्ष की ओर से सभी पक्षकारों को अपनी दलील रखने के लिए 45-45 मिनट का समय दिया गया है, साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील राजीव धवन को एक घंटे का समय दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखकर साफ है कि इससे अधिक समय किसी वकील को नहीं मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि इस मामले में मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है. मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला सुनाएगा वह मानने के लिए तैयार हैं.

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