क्या आप ट्रेन से कंबल, चादर या तकिया घर ले आते हैं? सावधान! रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत ये अपराध है. जानिए पहली और दूसरी बार चोरी पर कितनी सजा और जुर्माना लग सकता है