शिकायतकर्ता मनोज मधुसूदनन द्वारा बताया गया कि जून 2016 में आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने उन्हें सूचित किया कि दस्तावेज एक कूरियर कंपनी द्वारा बेंगलुरु से हैदराबाद में अपनी केंद्रीय भंडारण सुविधा तक ले जाते समय खो गए थे.जिसके बदले कस्टमर ने मुआवजे की मांग की और बैंक को मुआवजा देना भी पड़ा.