शादी करने के लिए नाबालिग बहन का अपहरण, कोर्ट ने भाई को दी 3 साल की सजा  

धौलपुर की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने मासूम बहन को अपहरण करने वाले मौसेरे भाई को दोषी करार दिया है. मंगलवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 में तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ढाई साल से न्यायिक अभिरक्षा में था.

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प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.

उमेश मिश्रा

  • धौलपुर,
  • 19 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:43 PM IST

राजस्थान में धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने बारह साल की मासूम बहन का अपहरण और शादी करने की कोशिश करने वाले मौसेरे भाई को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने उसे तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं और बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
      
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के सीनियर सरकारी वकील संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 6 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसमे उसने बताया था कि उसकी बारह साल की नाबालिग बेटी को 26 मार्च 2021 को उसके साढ़ू का बेटा सोनू उर्फ़ सोहन बहला फुसला कर ले गाया है. वह उसके साथ अनैतिक काम और उससे शादी करना चाहता है. 

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68 दिन बाद उत्तर प्रदेश से बरामद मासूम

इसके बाद मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नाबालिग को करीब 68 दिन बाद उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया. साथ ही लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज कराए. पुलिस के जांच के दौरान आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया. आरोपी ढाई साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. 

तीन साल का कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना

लोक अभियोजक मिश्रा ने आगे बताया कि आरोपी सोनू अपनी मौसी की बारह साल की नाबालिग बेटी को शादी के लिए अपहरण कर भगा कर ले गया था. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मंगलवार को आरोपी सोनू को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 में तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माने से दण्डित किया है.

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