MP: धार में PWD को सौंपा गया इमामबाड़ा, मुस्लिम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख; शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा

सरकारी इमामबाड़ा की यह संपत्ति दशकों से ताज़िया कमेटी के पास थी. उन्होंने बताया कि 1973 के आसपास कमेटी को यह इमारत मुहर्रम के दौरान ताज़िया तैयार करने के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए मिली थी.

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धार में इमामबाड़े को लेकर गहराया विवाद. धार में इमामबाड़े को लेकर गहराया विवाद.

aajtak.in

  • धार ,
  • 22 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 2:38 PM IST

MP News: धार जिले के अधिकारियों ने अदालती आदेश के अनुपालन में हटवाड़ा स्थित विवादास्पद इमामबाड़ा राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंप दिया है. इस पर मुस्लिमों की ताज़िया समिति ने कहा कि उसने इस हस्तांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

इमामबाड़ा एक सभास्थल होता है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय धार्मिक समारोहों और शोक समारोहों, खासकर मुहर्रम के दौरान करता है.

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एसपी मनोज सिंह ने  बताया, "1100 वर्ग फुट से ज़्यादा क्षेत्रफल वाली यह संपत्ति बुधवार को पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई और इसके चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है." उन्होंने बताया कि विशेष सशस्त्र बल, राज्य पुलिस का विशेष कार्यबल और ड्रोन कैमरे इमामबाड़े पर नजर रख रहे हैं.

सिंह ने कहा, "चूंकि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं गुरुवार को नमाज़ अदा करने के लिए इमामबाड़े में आती हैं, इसलिए पुलिस ने आज इस संवेदनशील इलाके में कड़ी निगरानी रखी."

सरकारी इमामबाड़ा की यह संपत्ति दशकों से ताज़िया समिति के पास थी. उन्होंने बताया कि 1973 के आसपास, समिति को यह इमारत मुहर्रम के दौरान ताज़िया (इमाम हुसैन की कब्र की प्रतीकात्मक प्रतिकृति) तैयार करने के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए मिली थी.

पिछले कुछ वर्षों से दक्षिणपंथी हिंदू संगठन, सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच समिति इमामबाड़ा को सरकारी संपत्ति बताते हुए उसे खाली करने की मांग कर रही थी.

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संगठन का तर्क था कि यह इमारत मुस्लिम समुदाय की ताज़िया समिति को मुहर्रम के त्योहार के दौरान केवल कुछ दिनों के लिए दी गई थी, लेकिन वह इस संपत्ति पर अपना स्वामित्व होने का दावा कर रही थी. संगठन के विरोध के बाद, हाई कोर्ट ने प्रशासन को इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया.

एसपी मनोज सिंह ने कहा, "एक याचिका दायर की गई थी और हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत, एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट अदालत ने इमामबाड़ा को लोक निर्माण विभाग की संपत्ति घोषित करने का आदेश जारी किया. समिति द्वारा संभागीय आयुक्त के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई. सभी हितधारकों के साथ परामर्श और त्योहारों के समापन के बाद, संपत्ति लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई."

धार मुस्लिम समुदाय के नेता अब्दुल समद के अनुसार, इस हस्तांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.

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