जिम से सैलून तक...अब फिटनेस और ब्यूटी सर्विसेज भी होंगी सस्ती, इतना कम हुआ GST

GST Deduction: सरकार ने आम जनता को तोहफा दिया है. अब जिम, सैलून, योग और रोजमर्रा के हेल्थ व पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है. इससे आम आदमी के लिए हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल अपनाना अब सस्ता और आसान होगा.

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फिटनेस और ब्यूटी सर्विस में भी जीएसटी कम हुई है. (Photo: ITG) फिटनेस और ब्यूटी सर्विस में भी जीएसटी कम हुई है. (Photo: ITG)

आजतक लाइफस्टाइल डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 04 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:27 PM IST

भारत सरकार ने आम जनता को तोहफा दिया है. दीवाली से पहले जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसले आम जनता के लिए किसी प्री-दिवाली गिफ्ट से कम नहीं हैं. दरअसल, नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि 22 सितंबर, 2025 से 100 से ज्यादा जरूरी और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी.

सबसे बड़ा बदलाव हेल्थ, फिटनेस और पर्सनल वेलनेस से जुड़ी सेवाओं पर हुआ है. अब सैलून, जिम, स्पा और योग केंद्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दी गई है.  इनके साथ-साथ सरकार ने साबुन, शैंपू आदि जैसे कई प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम की है. इससे लोगों के लिए खुद का ख्याल रखना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना आसान और सस्ता हो जाएगा. साथ ही, परिवारों पर खर्च का बोझ भी कम होगा.

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क्या फायदा होगा?
अब जिम जाने वाले, सैलून सर्विस लेने वाले या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग बिना ज्यादा खर्च किए अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे. क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का झंझट नहीं है इसलिए इसका पूरा फायदा सीधे आम आदमी को मिलेगा.

क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट(ITC)?
जब कोई दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर (जैसे सैलून या जिम वाला) अपना काम चलाने के लिए सामान  खरीदता है, तो उसे उस पर भी जीएसटी देनी पड़ती है. बाद में जब वह अपने कस्टमर से जीएसटी लेता है, तो पहले से दिया हुआ टैक्स घटा सकता है. इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) कहते हैं.

सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा?

1. हेल्थ और वेलनेस सर्विस: सबसे बड़ा बदलाव जिम, सैलून, योग सेंटर्स और फिटनेस स्टूडियो जैसी सर्विसेज के जीएसटी रेट्स में आया है. जहां इन सबमें पहले 18%  जीएसटी लगती थी, वहीं इसकी बजाय सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी, लेकिन इसमें आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) नहीं मिलेगा.

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उदाहरण (जिम फीस): मान लीजिए किसी जिम की मासिक फीस 2,000 रुपये है.

  बेस फीस  GST%  GST राशि  टोटल फीस
पहले (18% GST): ₹2,000 18 ₹360 ₹2,360
अब (5% GST): ₹2,000 5 ₹100 ₹2,100
बचत       ₹260

2. रोजाना इस्तेमाल होने वाले पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स: अब बालों का तेल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम जैसी चीजों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी. पहले इन पर 18% तक टैक्स लगता था.

उदाहरण (शैंपू की बोतल): मान लीजिए किसी शैंपू की बेस कीमत 300 रुपये है.

  बेस फीस  GST%  GST राशि  टोटल फीस
पहले (18% GST): ₹300 18 ₹54 ₹354
अब (5% GST): ₹300 5 ₹15 ₹315
बचत       ₹39

क्या है इसका मतलब? 
रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी. पर्सनल केयर, ब्यूटी और हेल्थ से जुड़ी चीजों पर खर्च कम होगा. घर का बजट आसान हो जाएगा. कम टैक्स की वजह से परिवार के पास और पैसे बचेंगे. चीजें आसानी से खरीदी जा सकेंगी. जी हां, जो चीजें पहले महंगी लगती थीं, अब उन्हें आम खर्चों में आराम से शामिल किया जा सकेगा.

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