उत्तराखंड: ज्योतिर्मठ के पास निहंगों और स्थानीय व्यापारी के बीच हिंसक झड़प, बीच-बचाव करने आए पुलिसवाले पर धारदार हथियारों से हमला

ज्योतिर्मठ के पास हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आए निहंग सिखों का सोमवार को एक स्थानीय व्यापारी से स्कूटर ले जाने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि निहंगों ने कथित तौर पर व्यापारी पर तलवारों से हमला करने का प्रयास किया. हालांकि, व्यापारी बाल-बाल बच गया. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी भाग चुके थे. हालांकि, बाद में उन्हें पकड़ लिया गया.

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उत्तराखंड में निहंगों एक ग्रुप ने काटा बवाल उत्तराखंड में निहंगों एक ग्रुप ने काटा बवाल

aajtak.in

  • चमोली ,
  • 01 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 11:58 AM IST

उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के पास निहंगों और एक स्थानीय व्यापारी के बीच हिंसक झड़प हो गई. मामले में पुलिस ने 7 तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आरोपियों ने बीच-बचाव करने आए एक पुलिस अधिकारी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया.  

ज्योतिर्मठ के पास हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आए निहंग सिखों का सोमवार को एक स्थानीय व्यापारी से स्कूटर ले जाने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि निहंगों ने कथित तौर पर व्यापारी पर तलवारों से हमला करने का प्रयास किया. हालांकि, व्यापारी बाल-बाल बच गया. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी भाग चुके थे. 

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हालांकि, उन्हें थाने के गेट के पास ही रोक लिया गया. इस बीच, बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी भी थाने पर जमा हो गए. स्थिति तब और खराब हो गई जब पता चला कि निहंग तीर्थयात्री तलवारों और कृपाणों के अलावा कुल्हड़, बड़ी दोधारी तलवारें, चाकू और कुल्हाड़ी समेत कई धारदार हथियार लेकर चल रहे थे. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. जब पुलिस ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो अमृतपाल नामक एक निहंग ने कथित तौर पर एक वरिष्ठ उपनिरीक्षक के सिर पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. 

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान हरप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, हरप्रीत सेकेंड, बिंदर सिंह, गरजा सिंह, हरजोत सिंह और भोला सिंह के रूप में हुई है. सभी आरोपी पंजाब के फतेहगढ़ के रहने वाले हैं. 

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पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 191(2) (दंगा), 193(3) (जमीन के मालिक, कब्जेदार या हितधारक की जिम्मेदारी, जहां गैरकानूनी सभा या दंगा होता है), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. 

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