नोएडा: डॉक्टर और नर्सों से जबरन घर खाली कराने पर मकान मालिक को होगी जेल

आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि मकान मालिक गौतमबुद्धनगर में रहने वाले डॉक्टर या पैरा मेडिकल स्टाफ पर मकान खाली कराने का दबाव न डालें. अगर उनके द्वारा ऐसा कोई काम किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ एनएसए भी लगाया जा सकता है.

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भारत में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस (फाइल फोटो: PTI) भारत में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस (फाइल फोटो: PTI)

भूपेन्द्र चौधरी

  • गौतमबुद्ध नगर,
  • 11 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 11:06 PM IST

  • नोएडा में किराए पर रहने वाले डॉक्टर, नर्सों के लिए आया राहत भरा आदेश
  • मकान मालिक ने जबरदस्ती खाली करवाया घर तो उस पर लगेगा एनएसए

देश में कोरोना का कहर दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है. लॉकडाउन के बावजूद ना तो मरीज कम हो रहे हैं और ना ही मरीजों की मौतों की संख्या. समाज में इस जानलेवा वायरस का खौफ इस कदर है कि लोग अपने घरों या सोसायटी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी से भी डर रहे हैं. लोगों को डर है कि उनके जरिए संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसी वजह से ऐसी कई शिकायतें भी सामने आईं जिसमें लोग डॉक्टरों और नर्सों पर मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं.

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इन शिकायतों के मद्देनजर और कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए ही नोएडा में अपर पुलिस आयुक्त ने एक कड़ा आदेश जारी किया है. आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि मकान मालिक गौतमबुद्धनगर में रहने वाले डॉक्टर या पैरा मेडिकल स्टाफ पर मकान खाली कराने का दबाव न डालें. अगर उनके द्वारा ऐसा कोई काम किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ एनएसए भी लगाया जा सकता है.

डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों से खाली करवाया घर तो होगी कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में अब कोई भी मकान मालिक या सोसायटी प्रबंधक किसी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टॉफ पर घर खाली करने का दबाव नहीं बना पाएंगे. इस बाबत धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है.

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इस आदेश के उल्लंघन पर संबंधित मकान मालिक और सोसायटी प्रबंधकों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, महामारी अधिनियम के अतिरिक्त एनएसए के अंतर्गत कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 30 अप्रैल तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा. यह आदेश गौतमबुद्ध नगर जिले के अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने जारी किया है.

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