फर्जी स्टांप पेपर घोटाला मामले में तेलगी, 16 अन्य दोषी करार

एक विशेष अदालत ने वर्ष 2001 में हुए करोड़ों रुपये के फर्जी स्टांप पेपर घोटाला मामले में अब्दुल करीम तेलगी और 16 अन्य को दोषी ठहराया. उनकी सजा के बारे में फैसला बुधवार को  किया जायेगा.

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भाषा

  • बैंगलोर,
  • 14 सितंबर 2010,
  • अपडेटेड 11:03 PM IST

एक विशेष अदालत ने वर्ष 2001 में हुए करोड़ों रुपये के फर्जी स्टांप पेपर घोटाला मामले में अब्दुल करीम तेलगी और 16 अन्य को दोषी ठहराया. उनकी सजा के बारे में फैसला बुधवार को किया जायेगा.

विशेष अदालत के न्यायाधीश चन्द्रशेखर पाटिल ने इस मामले में आरोपी 36 लोगों में से 17 को दोषी ठहराया जबकि अन्य सबको मामले से बरी कर दिया. बरी हुए लोगों में केन्द्रीय कारागार के पूर्व अधीक्षक जयसिंह भी शामिल हैं.

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बाद में तेलगी के वकील ने कहा कि वे जल्दी ही उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे. इससे पूर्व वर्ष 2003 में अपरापेट पुलिस द्वारा दायर एक मामले में गत 17 फरवरी को एक विशेष अदालत ने तेलगी को दस वर्ष के कारावास और उसके 21 सहयोगियों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी थी.

तेलगी पर फर्जीवाड़ा करने के इरादे से फर्जी स्टाप पेपर छाप कर फर्जी दस्तावेजों के जरिये उन्हें जारी कर सरकार को करोडों रुपये का चूना लगाने का आरोप है. उस पर आरोप है कि इसके लिये उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचा.

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