उर्दू भाषा में NEET की मांग पर सुनवाई से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उर्दू भाषा में 'नीट' परीक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता ने इस मामले पर 1 मार्च से पहले सुनवाई की मांग की थी.

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अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 23 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 1:49 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उर्दू भाषा में 'नीट' परीक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता ने इस मामले पर 1 मार्च से पहले सुनवाई की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर ने सुनवाई की मांग ठुकराते हुए टिप्पणी की, 'कोई बात नहीं इस साल नहीं तो अगले साल उर्दू भाषा के छात्र परीक्षा दे देंगे.' साथ ही जस्टिस खेहर ने कहा-आज उर्दू वाले आए हैं,कल पंजाबी, फिर कोई और भाषा के लिए लोग आएंगे.'

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क्या है याचिका
स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेश ने याचिका में लिखा है कि उर्दू देश की छठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. लेकिन 'नीट' परीक्षा उर्दू में देने की इजाजत नहीं दी गई है. याचिका में लिखा गया है कि उर्दू से कम बोली जाने वाली कई भाषाओं में नीट परीक्षा देने की इजाजत है. याचिका में ये भी लिखा गया कि कई राज्यों में उर्दू भाषा में एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं और लाखों छात्र उर्दू में बोर्ड तक की पढ़ाई करते हैं. ऐसे में सरकार के फैसले की वजह से वो तमाम छात्र नीट परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे.

 

3 मार्च को सुनवाई
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 मार्च को सुनवाई होगी. जबकि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेश के वकीलों ने एक मार्च को सुनवाई की मांग की थी. बता दें कि नीट परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख 1 मार्च है, ऐसे में इस साल उर्दू भाषा में नीट परीक्षा मुमकिन नहीं है.

 

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इन 10 भाषाओं में परीक्षा
सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक 'नीट' परीक्षा कुल 10 भाषाओं में होगी. इनमें हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, उड़िया और कन्नड़ शामिल हैं.

 

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