इनकम टैक्स केस: राहुल-सोनिया के खिलाफ SC में फाइनल सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट आयकर मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं को लेकर दलीलों पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को करेगा. राहुल और सोनिया गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है.

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राहुल और सोनिया गांधी (फाइल फोटो) राहुल और सोनिया गांधी (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 23 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 7:43 AM IST

सुप्रीम कोर्ट आयकर मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं को लेकर दलीलों पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को करेगा. राहुल और सोनिया गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है.

राहुल और सोनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2011-12 के लिए उनके कर आकलन को दोबारा खोलने के मामले में उन्हें राहत देने से मना कर दिया गया था. अपील राहुल, सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने दायर की है. उन्होंने हाई कोर्ट के 10 सितंबर 2018 के आदेश को चुनौती दी है. कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे फौजदारी मामले का सामना कर रहे हैं.

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इससे पहले 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) मामले में बड़ी राहत दी थी. फिलहाल एजेएल को हेराल्ड हाउस को खाली नहीं करना पड़ेगा. शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. केंद्र को चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा.

दरअसल, नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली हाई कोर्ट के हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को लीज की शर्तें तोड़ने का दोषी पाते हुए एजेएल को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था.

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इससे पहले, एजेएल ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के राव की खंडपीठ ने एजेएल की याचिका को खारिज करते हुए उसे आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित इमारत को खाली करने का निर्देश दिया था.

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