फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का NBA ने किया स्वागत

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मीडिया को संदेह दूर करने में मदद मिलेगी. एनबीए ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है.

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SC के आदेश की NBA ने की तारीफ (फाइल फोटो) SC के आदेश की NBA ने की तारीफ (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 11:44 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फेक न्यूज रोकने का आदेश
  • SC बोला- कोरोना पर फेक न्यूज फैलाना गंभीर मामला

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ने सुप्रीम कोर्ट के उन दिशा-निर्देशों का स्वागत किया है, जिनमें कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मीडिया जिम्मेदारी के साथ खबरें चलाए और कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी खबर दिखाते समय सोशल मीडिया पर चल रही फेक न्यूज से बचा जाए.

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एनबीए की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मीडिया को संदेह दूर करने में मदद मिलेगी, साथ ही सटीक रिपोर्टिंग में भी ये कारगर होगा.

इस दौरान एनबीए ने मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की भी तारीफ की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि हम वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की कवरेज, बहस और स्वतंत्र चर्चा में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं.

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एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया, 'एनबीए ने कोरोना वायरस को लेकर डेली बुलेटिन जारी करने के सरकार के कदम पर भी खुशी जाहिर की है. डेली बुलेटिन सोशल मीडिया समेत सभी जगह उपलब्ध होने से लोगों के संदेह दूर होते हैं.'

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एनबीए का बयान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया, जिसमें शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 घंटे के अंदर एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया, ताकि कोरोना वायरस को लेकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके. साथ ही कोरोना वायरस को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज पर रोक लगाई जा सके और पैनिक को रोका जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कठिन परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया या वेब पोर्टल्स के जरिए किसी भी तरह की फेक जानकारी फैलना बेहद गंभीर है. इससे समाज में बड़े स्तर पर दहशत पैदा होने की आशंका रहती है.

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