भूमि अधिग्रहण कानून: जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ही करेगी सुनवाई

भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ही सुनवाई करेगी.

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भूमि अधिग्रहण कानून पर सुप्रीम सुनवाई भूमि अधिग्रहण कानून पर सुप्रीम सुनवाई

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 11:47 AM IST

  • भूमि अधिग्रहण से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा
  • किसान संगठनों ने की थी संविधान पीठ से अलग होने की अपील

भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ही सुनवाई करेगी. दरअसल, कुछ किसान संगठनों ने संविधान पीठ से अनुरोध किया था कि इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा पहले फैसला सुना चुके है, लिहाज़ा उन्हें ख़ुद को संविधान पीठ से अलग कर लेना चाहिए.

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इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग करने से इनकार कर दिया है. इस संविधान पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा के अलावा जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हैं.

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