कर्नाटक में भूमि सुधार संशोधन कानून लागू, किसानों से सीधे जमीन खरीद सकेंगे उद्योग

कर्नाटक सरकार ने संशोधित भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया है. इसके बाद अब कर्नाटक में उद्योग लगाने के लिये सीधे तौर पर किसानों से जमीन खरीदी जा सकेगी.

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा

aajtak.in

  • बेंगलुरु,
  • 11 मई 2020,
  • अपडेटेड 12:56 PM IST

  • जमीन से जुड़ा कर्नाटक सरकार का फैसला
  • भूमि सुधार संशोधन कानून लागू किया
  • किसानों से सीधे जमीन खरीद सकेंगे उद्योग

कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक सरकार ने उद्योगों को लेकर एक बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है. सरकार ने संशोधित भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया है. इसके बाद अब कर्नाटक में उद्योग लगाने के लिये सीधे तौर पर किसानों से जमीन खरीदी जा सकेगी.

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कर्नाटक सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1961 में संशोधन किया है. भूमि सुधार संशोधन बिल 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित कर दिया गया था. जिसके बाद अब कर्नाटक ने नया नियम लागू कर दिया है जिसने जमीन खरीद की प्रक्रिया को आसान बना दिया है.

अब जमीन की खरोद-फरोख्त सीधे तौर पर उद्योगपति और किसानों के बीच होगी. सिर्फ राजस्व विभाग की अनुमित की जरूरत होगी. हालांकि, अगर संबंधित डिप्टी कमिश्नर 30 दिन के अंदर अप्रूवल नहीं भी देता है तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा सकेगा. यानी उद्योगपति अब सिर्फ जमीन के लिये किसान पर निर्भर रहेगा. बता दें कि अभी तक उद्योग के लिये खेती की जमीन सिर्फ सरकारी एजेंसी की परमिशन के बाद ही मिल पाती थी.

इसी साल मार्च में कर्नाटक विधानसभा ने भूमि सुधार संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दी थी. इसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल ने बिल को मंजूरी दी. 27 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी गई. इससे पहले 25 जनवरी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है ताकि इंडस्ट्री आसानी से किसानों से जमीन खरीद सके.

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