राहुल पर 100 करोड़ का शिकंजा, यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी खारिज

राहुल गांधी ने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी दायर की थी. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि यह वाणिज्यिक संगठन है. इसका मतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का आयकर का केस फिर से खुलेगा.

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो-ANI) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो-ANI)

मुनीष पांडे

  • नई दिल्ली,
  • 15 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:13 PM IST

  • राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का आयकर केस फिर से खुलेगा
  • यंग इंडिया से जुड़ा एजेएल समूह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता है

आयकर ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झटका दिया है. ट्रिब्यूनल ने राहुल गांधी की यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी को खारिज कर दिया. राहुल गांधी ने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी दायर की थी. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि यह वाणिज्यिक संगठन है. इसका मतलब है राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का आयकर केस फिर से खुलेगा.

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ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ट्रस्ट की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो इस चैरिटेबल की श्रेणी में आता हो क्योंकि एजेएल को अधिग्रहित करने का मकसद पूरा नहीं किया गया. एजेएल को वरिष्ठ कांग्रेस नेता नियंत्रित करते हैं, जिसमें गांधी परिवार भी शामिल है. यह समूह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता है.

इस साल अगस्त महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एजेएल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में आरोपपत्र दायर किया था. पीएमएलए के तहत जांच में पता चला कि हरियाणा के पंचकूला में एक प्लॉट को एजेएल को साल 1982 में आवंटित किया गया लेकिन इसे एस्टेट अधिकारी एचयूडीए ने 30 अक्टूबर 1992 को वापस ले लिया, क्योंकि एजेएल ने आवंटनपत्र की शर्तों का पालन नहीं किया. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर 2016 में पीएमएलए शिकायत दर्ज की थी.(आईएएनएस से इनपुट)

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