वनवासियों को बेदखल नहीं करने के पक्ष में SC में नयी याचिका दायर

उच्चतम न्यायालय में एक नयी याचिका दायर की गई है जिसमें किसी वनवासी को बेदखल नहीं करने का अधिकारियों को निर्देश देने और देश में आदिवासी भूमि के अवैध कब्जे पर गौर करने के लिए एक एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट(फोटो-इंडिया टूडे) सुप्रीम कोर्ट(फोटो-इंडिया टूडे)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 मार्च 2019,
  • अपडेटेड 10:16 PM IST

उच्चतम न्यायालय में एक नयी याचिका दायर की गई है जिसमें किसी वनवासी को बेदखल नहीं करने का अधिकारियों को निर्देश देने और देश में आदिवासी भूमि के अवैध कब्जे पर गौर करने के लिए एक एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया गया है.

छत्तीसगढ़ स्थित तारिका तरंगिनी लर्का द्वारा दायर याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि वह आदिवासियों से संबंधित किसी भी वन भूमि को उस विशेष क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के अलावा किसी अन्य को आवंटित नहीं करे. न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी थी.

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लर्का की ओर से पेश अधिवक्ता एम एल शर्मा ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया.

पीठ ने संबंधित मामले में एक अन्य पीठ द्वारा बृहस्पतिवार को पारित किए गए आदेश का हवाला देते हुए शर्मा से कहा कि 13 फरवरी के आदेश पर पहले ही रोक लगा दी गई है.

हालांकि, जब शर्मा ने याचिका को जल्दी सूचीबद्ध किए जाने पर जोर दिया तो पीठ ने उनसे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा.

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