दिल्ली हाईकोर्ट से लॉबिस्ट दीपक तलवार को झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तलवार को गिरफ्तार किया था.

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दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 19 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:42 PM IST

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने दीपक तलवार की जमानत याचिका को किया खारिज
  • दीपक तलवार मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में है गिरफ्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तलवार को गिरफ्तार किया था. ईडी ने जनवरी में दुबई से निर्वासित किए जाने के बाद तलवार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में जमानत न देने के निचली अदालत के आदेश को तलवार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

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ईडी ने अपने हलफनामे में कहा था कि दीपक तलवार पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े बेहद संगीन आरोप हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान झेलना पड़ा. दीपक तलवार उड्डयन जगत का जाना-माना लॉबिस्ट है. ईडी की चार्जशीट में दीपक तलवार, उनके बेटे आदित्य तलवार के साथ पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल का नाम है. ईडी का कहना है कि दीपक तलवार प्रफुल्ल पटेल के 'खास दोस्तों' में शामिल है.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला एयरलाइन सीट आवंटन घोटाले से जुड़ा हुआ है. ED ने अगस्त 2017 में इसकी जांच शुरू की थी. इस मामले में सीबीआई ने उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों, एनएसीआईएल, एअर इंडिया और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. इस मामले में पूछताछ से बचने के लिए दीपक तलवार देश छोड़कर भाग गया था. हालांकि इसी साल 31 जनवरी को उसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरों ने दुबई से प्रत्यर्पण करवाया था. बाद में ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था.

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