ओडिशा में मास्क नहीं लगाने पर भरना होगा जुर्माना, पंजाब में भी अनिवार्य

मेडिकल एक्सपर्ट भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं. इसी वजह से ओडिशा सरकार और पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाया है.

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ओडिशा और पंजाब में भी मास्क लगाना अनिवार्य (Courtesy- PTI) ओडिशा और पंजाब में भी मास्क लगाना अनिवार्य (Courtesy- PTI)

मोहम्मद सूफ़ियान

  • भुवनेश्वर,
  • 09 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 11:36 PM IST

  • ओडिशा में मास्क नहीं लगाने पर देना होगा 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना
  • UP, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में मास्क लगाना पहले ही हो चुका है अनिवार्य

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ओडिशा सरकार और पंजाब सरकार ने सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. अब अगर ओडिशा में कोई मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलता है, तो उस पर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. ओडिशा और पंजाब से पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मास्क लगाने को अनिवार्य किया जा चुका है.

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इसके लिए गुरुवार को ओडिशा सरकार अध्यादेश लेकर आई है. ओडिशा के मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत अगर कोई बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है, तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर इसके बाद भी कोई बाज नहीं आता है और दूसरी बार फिर बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है, तो उस पर फिर से 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस तरह मास्क लगाने के नियम का बार-बार उल्लंघन करने पर कुल 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा होने के बाद से काफी संख्या में लोग मास्क लगा रहे हैं. मेडिकल एक्सपर्ट भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं. इसी वजह से ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने निकलने को क्राइम बनाया है और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा गुरुवार को ओडिशा कैबिनेट ने एक लाख टेस्टिंग किट खरीदने की मंजूरी दे दी है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सूबे में लॉकडाउन को भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.

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इससे पहले कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने यहां सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर चुकी है. योगी सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अगर बिना फेस कवर किए यानी बिना मास्क पहने कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

योगी सरकार ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत फेस कवर करना या मास्क पहनने को जरूरी किया है. इसके अतिरिक्त दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. मुंबई में मास्क नहीं लगाने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है.

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