असम सरकार ने फूड सेफ्टी एंड सिक्युरिटी एक्ट 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 (A) का इस्तेमाल करते हुए गुटखा और पान मसाला पर यह बैन लगाया है. असम सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर डॉ. चंद्रिमा बरुआह ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन्स एंड रिस्ट्रिक्शन्स ऑन सेल्स) रेगुलेशन्स 2011 की धारा 2, 3 और 4 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है.
असम सरकार ने तंबाकू से बने गुटखा व पान मसाला खाने लोगों की मौत होने के बाद यह कदम उठाया है. सरकार ने गुटखा और पान मसाला को लोगों के जीवन के लिए खतरा बताया है. इससे पहले साल 2013 में असम सरकार ने गुटखा और पान मसाला की पैकजिंग करने और बनाने पर
इससे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर बैन एक साल के लिए बढ़ा दिया था. यह फैसला पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लिया था. गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध की बढ़ी अवधि 7 नवंबर से लागू हो गई. राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 25 अक्टूबर की अधिसूचना के जरिए फैसले का ऐलान किया था.
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