राजस्थान: विधायक खरीद-फरोख्त के मामले में जेल में बंद संजय जैन को जमानत

राजस्थान में विधायक खरीद-फरोख्त के आरोप में जेल में बंद संजय जैन को जमानत मिल गई है. राजस्थान हाई कोर्ट ने संजय जैन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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संजय जैन (फाइल फोटो) संजय जैन (फाइल फोटो)

शरत कुमार

  • जयपुर,
  • 16 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 10:03 AM IST
  • ऑडियो टेप के बाद संजय जैन की गिरफ्तारी
  • राजस्थान हाई कोर्ट ने संजय को दी जमानत

राजस्थान में विधायक खरीद-फरोख्त के आरोप में जेल में बंद संजय जैन को जमानत मिल गई है. राजस्थान हाई कोर्ट ने संजय जैन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर सामने आया ऑडियो टेप का मामला ठंडा पड़ गया है.

संजय जैन के वकील विहार बाजवा ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाते हुए कहा कि संजय जैन को केवल ऑडियो क्लिप के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा इनके पास कोई सुबूत नहीं है. ऑडियो क्लिप में जिन से बातचीत की जा रही थी, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है. 

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वकील विहार बाजवा ने कहा कि कथित रूप से विधायक भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का नाम इसमें आया था और दोनों ने अपनी आवाज होने से इनकार किया है, लिहाजा संजय जैन को जमानत दी जाए. आरोपी कोई लोकसेवक नहीं है. इसके अलावा कांग्रेस में राजनीतिक विवाद खत्म हो गया है और किसी ने भी अब तक खरीद फरोख्त के बारे में कोई बयान नहीं दिया है इसलिए मामला खत्म हो गया है.

इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने संजय जैन को जमानत दे दी. गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज किया था कि संजय जैन के जरिए बीजेपी राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, मगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

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इस ऑडियो टेप के बाहर आने को लेकर भी विवाद बना हुआ है, यह कैसे बाहर आया और इसे किसने जारी किया.

 

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