गंजा कर पोती कालिख, अर्धनग्न कर निकाला जुलूस... युवक ने भगाई लड़की तो दोस्त को मिली सजा

पंजाब के लुधियाना में एक युवक को दोस्त की कोर्ट मैरिज में मदद करने के शक में बर्बरता का शिकार बनाया गया. आरोपियों ने युवक का मुंह काला कर, दाढ़ी-मूंछ काट अर्धनग्न हालत में गांव में घुमाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर 13 पर केस किया है. एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, अन्य की तलाश जारी है.

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युवक ने भगाई लड़की तो दोस्त को मिली सजा  (Representational image)  युवक ने भगाई लड़की तो दोस्त को मिली सजा (Representational image)

विवेक ढल

  • लुधियाना,
  • 07 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 10:27 AM IST

पंजाब के लुधियाना में एक कोर्ट मैरिज से जुड़े विवाद में लड़की पक्ष के लोगों के एक लड़की को भगाने वाले लड़के के दोस्त के साथ बर्बरता की हद लांघ दी. कुछ युवकों ने न केवल उसका मुंह काला किया बल्कि उसकी दाढ़ी-मूंछ काटकर उसे अर्ध नग्न हालत में पूरे गांव में घुमाया. उसको किसी तरह माफी मांगकर छूटना पड़ा. पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है. हमलावर उससे लड़की का पता पूछ रहे थे.

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पीड़ित के रिश्तेदारों के अनुसार, मामला 19 जून को हुई एक कोर्ट मैरिज से जुड़ा है. हरजोत के दोस्त गुरप्रीत ने गांव की एक लड़की से कोर्ट मैरिज की थी. आरोपियों को शक था कि हरजोत ने गुरप्रीत की मदद की है और उसे ही उनके ठिकाने की जानकारी है.

थाना मेहरबान पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपियों पर धारा BNS की 115(2), 127(2), 351, 66A, 67-B IT और SC/ST एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई की जा रही है. अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

उधर, इस बारे में बात करते हुए एसीपी सुमित सूद ने बताया कि थाना मेहरबान अदीन का मामला है जहां एक युवक का मुंह काला कर उसके बाल काट दिए गए और उसे नंगा कर दिया गया. जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता हरजोत सिंह के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में सिमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. 

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उन्होंने बताया कि मालूम हुआ है कि एक लड़की को घर से भगाकर कोर्ट मैरिज की गई थी. इसमें मदद के आरोप में युवक के साथ मारपीट हुई है. उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में धारा 115, 127 ,351,67 बी आईटी और एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है.

 

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