पंजाब: मॉल में टोकन के आधार पर होगी एंट्री, मोबाइल में कोविड-19 ऐप जरूरी

पंजाब सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक पंजाब में शॉपिंग मॉल्स में टोकन के आधार पर प्रवेश मिलेगा और ग्राहकों को एक दूसरे से कम से कम दो मीटर की दूरी रखनी होगी.

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सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई) सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)

मनजीत सहगल

  • चंडीगढ़,
  • 07 जून 2020,
  • अपडेटेड 11:34 PM IST

  • मॉल में कपड़ों की दुकानों में ट्रायल रूम बंद रहेंगे
  • मॉल में टोकन के आधार पर लोगों को मिलेगी एंट्री

कोरोना वायरस के संकट के बीच देश अब अनलॉक-1 की तरफ कदम बढ़ा चुका है. देश में आठ जून से कुछ और गतिविधियों को मंजूरी मिलने जा रही है. वहीं पंजाब में शर्तों के साथ अनलॉक-1 के तहत कुछ गतिविधियों को मंजूरी दी गई है.

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पंजाब सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक पंजाब में शॉपिंग मॉल्स में टोकन के आधार पर प्रवेश मिलेगा और ग्राहकों को एक दूसरे से कम से कम दो मीटर की दूरी रखनी होगी. मॉल्स में प्रवेश करने वालों को अपने मोबाइल फोन में पंजाब सरकार के कोविड-19 कोवा ऐप को डाउनलोड करना जरूरी है.

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हर मॉल की कुल क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी ग्राहकों को ही प्रवेश करने की इजाजत होगी. हालांकि मॉल में बने होटल-रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने-पीने पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी. सिर्फ खाना पैक करवाकर घर ले जा सकते हैं. इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स में लिफ्ट केवल शारीरिक रूप से अक्षम लोगों और मेडिकल इमरजेंसी में ही चलेंगे. आम लोगों के लिए लिफ्ट बंद रहेंगी.

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चंडीगढ़, मोहाली और पंजाब के सभी मॉल में कपड़ों की दुकानों में ट्रायल रूम बंद रहेंगे. वहीं होटल में ठहरने वाले लोगों को सिर्फ उनके कमरे में ही खाना मिलेगा. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी. होटल में ठहरने वाले लोग सुबह पांच बजे से रात के नौ बजे के बीच ही बाहर निकल सकेंगे. होटल में ठहरने के लिए ट्रेन या हवाई टिकट होना लाजमी है.

इसके अलावा पंजाब में प्राइवेट और सार्वजनिक वाहन सुबह पांच बजे से रात के नौ बजे के बीच ही चलेंगे. सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ लाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी सवारियां बैठाने की इजाजत होंगी.

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