सदन में वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली संविधान पीठ ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद-105 सांसदों या विधायकों को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वे वोट करने के लिए पैसे लें और उन पर पर मुकदमा भी ना चलें. 30 साल पुराने मामले में कोर्ट ने एकमत से ये फैसला दिया. देखें ये वीडियो.