सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की परिभाषा और खनन से संबंधित मामले पर अहम सुनवाई की. कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 के अपने फैसले को अगली सुनवाई तक लागू न करने का निर्णय लिया है क्योंकि परिभाषा सही न होने पर पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है. कोर्ट ने कई सवाल उठाए.