सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था, जिसमें दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था. लेकिन, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर ये अधिकार फिर से उप-राज्यपाल को दे दिया है. अब इसी पर विवाद है. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अध्यादेश क्या होता है.