आरोपी को केस की जानकारी नहीं देने का मामला, SC ने ED को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमानत के दौरान आरोपियों को दस्तावेज न देने से उनकी मौलिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है. कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया.

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ईडी को एससी की फटकार ईडी को एससी की फटकार

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 04 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठाए और चिंता जताई कि क्या जमानत के चरण में आरोपियों को अहम दस्तावेज न देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अस्पष्ट या अधूरे दस्तावेजों के प्रावधान से संबंधित अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

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मामले पर जस्टिस अभय एस ओका, एहसानुद्दीन अमानुल्ला, और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की और आने वाले दिनों में फैसला सुनाएगी. बेंच ने ईडी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, "कई बार ऐसा दस्तावेज हो सकता है जो ईडी के पास हो, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने के बाद वे दस्तावेज आरोपियों को नहीं दिया जाता. क्या इससे उसके अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता?"

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सुप्रीम कोर्ट में ईडी का तर्क

सुनवाई के दौरान, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने तर्क दिया कि दस्तावेजों के प्रावधान का विरोध नहीं है, लेकिन आरोपियों को बिना उचित कारण के सभी दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरोपी सिर्फ आवश्यक दस्तावेज ही मांग सकते हैं.

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हालांकि, बेंच ने इस नजरिए पर आपत्ति जताई. जस्टिस ओका ने कहा, "समय बदल गया है. हम किस हद तक कह सकते हैं कि दस्तावेजों को संरक्षित किया जाना चाहिए? क्या हम इतने कठोर होंगे कि आरोपी को दस्तावेजों का एक्सेस नहीं मिलेगा? क्या यह न्याय है?"

कोर्ट को कार्यवाही रद्द करने का अधिकार!

बेंच ने कहा कि अगर एक आरोपी चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए दस्तावेज मांगता है और हाईकोर्ट की शरण लेता है, तो कोर्ट को कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार है. बेंच ने यह भी कहा कि जमानत कार्यवाही के दौरान किसी संभावित बचाव की जांच करने पर कोई रोक नहीं है, जो आरोपी के पास मौजूद दस्तावेजों पर आधारित हो.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के दस्तावेज न देने के रवैये को चुनौती दी और कहा, "आप हजारों दस्तावेज जब्त करते हैं और 50 पर निर्भर रहते हैं. आरोपी को हर दस्तावेज याद नहीं रह सकता. आपके पास निर्णायक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन आप उसे पीएमएलए टेक्निकलिटी के आधार पर नहीं देंगे. क्या यह सही है? सबकुछ पारदर्शी क्यों नहीं हो सकता?"

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मुकदमे में कोई देरी का बहाना नहीं हो सकता!

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ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने उत्तर दिया कि आरोपियों के पास पहले से ही आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट है. हालांकि, जस्टिस ओका ने मॉडर्न दस्तावेज प्रबंधन की सुविधा की ओर इशारा करते हुए कहा कि बड़े वॉल्यूम के दस्तावेजों को भी जल्दी से स्कैन किया जा सकता है, और मुकदमे में देरी के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता.

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