'चुनाव के मद्देनजर जमानत पर कर सकते हैं विचार', केजरीवाल की याचिका पर SC की टिप्पणी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई (File Photo- ANI) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई (File Photo- ANI)

संजय शर्मा / कनु सारदा

  • नई दिल्ली,
  • 03 मई 2024,
  • अपडेटेड 5:09 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 7 मई को होगी. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.

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जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है. इस पर एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे.

इस पर बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी. शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वह 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आएं. बता दें कि बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है.

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बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस कर केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था. इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और कहा था कि ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे थे, क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के बार-बार समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने ASG से पूछे ये सवाल

सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें दीं, लेकिन राजू को बीच में टोकते हुए कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे. कोर्ट ने पूछा कि आपके पास मेटेरियल क्या हैं जिनसे ये बताया जा सके कि गिरफ्तारी अनिवार्य है. जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं? इस पर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं. चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा. 

कोर्ट में ASG राजू की दलील

ईडी की पैरवी करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री रूप से मौजूद थी, लेकिन उसका खुलासा हम ट्रायल में करेंगे. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जांच अधिकारी का ये विशेषाधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं. एएसजी राजू ने कहा कि सभी सामग्री का अभी खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, आप इस मामले में सही हो सकते हैं. गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री रखनी होती है, इसका मतलब होगा कि पूरी सामग्री कब्जे में है, न कि आंशिक सामग्री. ASG राजू ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ़ जांच अधिकारी की राय नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि मजिस्ट्रेट ने भी की है, जिसे कोर्ट ने भी परखा है. इस मामले में एक पहलू ये भी है कि गिरफ़्तारी से पहले केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने अग्रिम जमानत याचिका नहीं दायर की है. 

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'एक ही मामले में 2 प्राइम आरोपी नहीं हो सकते'

जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल को ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. ED के हिसाब से पार्टी अगर मुख्य आरोपी है तो एक ही मामले में 2 प्राइम आरोपी नहीं हो सकते. अभी तक सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर AAP पार्टी मुख्य आरोपी है तो क्या AAP आप के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू होने तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? 7 मई को कोर्ट चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम बेल पर सुनवाई करेगी. उस दिन कोर्ट ये तय करेगी कि बेल दी जाए या नहीं. 

'दोनों पक्ष जमानत पर बहस के लिए तैयार होकर आएं'

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रावधान के मुताबिक अब तक जांच एजेंसी ने आरोपी केजरीवाल की संपत्ति अटैच क्यों नहीं की? कोर्ट ने कहा कि अपने मुवक्किल से अंतरिम जमानत की संभावित शर्तों पर निर्देश लेकर आएं. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि अंतरिम जमानत पर बहस के लिए तैयार होकर आइए. हम जमानत देंगे या नहीं इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं. अगर जमानत मिलती है, तो शर्तें क्या हो सकती हैं, इसको लेकर भी सभी पक्षों को जवाब देना है. 

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 7 मई को सुबह 10.30 बजे होगी अगली सुनवाई

केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहाई के मुद्दे पर कोर्ट 7 मई मंगलवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि ये मामला लंबा चलेगा. लिहाजा आम चुनाव के मद्देनजर हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए छोड़े जाने पर विचार करेंगे. उनको अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं इस पर बात करेंगे. साथ ही कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपने मुवक्किल ईडी से जमानत की शर्तों पर निर्देश लेकर आएं. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या केजरीवाल अभी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते है? इस पर ED को जवाब देना है.

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