अदालत में झूठी गवाही देना बेहद गंभीर अपराध, बोले CJI संजीव खन्ना

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह टिप्पणी दिल्ली में कालकाजी मंदिर के पूर्व महंत सुरेन्द्र नाथ अवधूत द्वारा मंदिर के प्रशासन से संबंधित एक मामले में दिए गए कथित झूठे बयानों वाले मामले में की है.

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CJI संजीव खन्ना (तस्वीर: PTI) CJI संजीव खन्ना (तस्वीर: PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 12:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अदालत में झूठी गवाही को लेकर सख्त टिप्पणी की है. उन्होंने इसे बड़ा अपराध बताया है. सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, "अदालत के समक्ष झूठी गवाही देना बहुत गंभीर अपराध है." इस टिप्पणी के साथ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मैं बेंच की इस टिप्पणी से असहमत हूं कि आदेश 10 नियम 2 के तहत अदालत में गलत बयान देना उतना गंभीर नहीं है.

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किस मामले में आई टिप्पणी?

CJI जस्टिस खन्ना ने यह टिप्पणी दिल्ली में कालकाजी मंदिर के पूर्व महंत सुरेन्द्र नाथ अवधूत द्वारा मंदिर के प्रशासन से संबंधित एक मामले में दिए गए कथित झूठे बयानों वाले मामले में की है.

सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी अपील खारिज कर दी है. इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए वापस निचली अदालत को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए झूठी गवाही का मामला वापस ट्रायल कोर्ट के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है.

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