टेलीविजन और अखबार पर अभी तक बड़े सितारों ब्रांड प्रमोशन किया करते थे लेकिन इस पारंपरिक ट्रेंड के इतर बीते कुछ समय से सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ब्रांड प्रमोशन के इस बाजार में उतर चुके हैं. वहीं सरकार अब ऐसे सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स पर नकेल लगाने की तैयारी में है यानी वे लोग जिनके पास सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों की फॉलोअर्स हैं और उन्हीं प्लेटफार्म पर ऐसे लोग जब किसी उत्पाद या ब्रांड का प्रमोशन करते हैं तो उनसे प्रभावित होकर उपभोक्ता उस प्रॉडक्ट को खरीदता है.
ऐसे में उपभोक्ता अक्सर धोखे का शिकार हो सकते हैं क्योंकि सामान की गुणवत्ता खराब निकल सकती है. वही इससे बाजार की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है. शिकायत मिलने के बाद अब उपभोक्ता मंत्रालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का फैसला किया है.
24 दिसंबर को जारी होगी गाइड लाइंस
उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से 24 दिसंबर को सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के लिए विस्तृत गाइड लाइंस जारी की जाएगी. गाइड लाइंस तोड़ने पर ऐसे इनफ्लुएंसर्स पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ये इनफ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स के बलबूते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो पैसा कमाते ही हैं, साथ-साथ किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने या उसे इनडोर्स करने के एवज में भी महंगे गिफ्ट या फिर बड़ी रकम वसूल करते हैं.
अब इनफ्लुएंसर्स को मानना होगा यह नियम
ऐसे सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर जो ब्रांड प्रमोशन तो करते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को यह नहीं बताते कि उन्होंने उस कंपनी से पैसा लिया है या फिर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो गाइड लाइंस आने के बाद अब उन्हें यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि वह किसी उत्पाद का प्रमोशन करने के लिए गिफ्ट ले रहे हैं या फिर पैसे ले रहा है.
साथ ही उसे उस कंपनी के साथ अपने संबंध भी सार्वजनिक करने होंगे नहीं तो कंजूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में शिकायत करने पर सरकार की तरफ से सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
आशुतोष मिश्रा