अधिकारियों-ठेकेदारों की लापरवाही... रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर पिता ने दर्ज कराई FIR

रोहतक के लाखन माजरा में नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. हार्दिक के पिता संदीप राठी ने पंचायत, अधिकारियों और ठेकेदारों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. FIR में उल्लेख है कि बास्केटबॉल कोर्ट की मरम्मत के लिए मंजूर हुए 12.30 लाख और अतिरिक्त 6.20 लाख रुपये समय पर खर्च नहीं किए गए, जबकि कोर्ट की स्थिति बेहद खराब थी.

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रोहतक में पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत हो गई. (Photo- ITG) रोहतक में पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत हो गई. (Photo- ITG)

सुरेंदर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 07 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 10:59 AM IST

रोहतक के लाखन माजरा में बास्केटबॉल कोर्ट पर हुए हादसे में नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद अब मामला गंभीर हो गया है. हार्दिक के पिता संदीप राठी की शिकायत पर थाना लाखन माजरा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. FIR में संदीप राठी ने पंचायत, अधिकारियों और ठेकेदारों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

FIR के मुताबिक, हार्दिक 25 नवंबर को लाखन माजरा पंचायत भूमि पर बने कोर्ट में अभ्यास कर रहा था, जब अचानक लोहे का बास्केटबॉल पोल गिर गया और उसके सिर पर लग गया. हार्दिक को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पिता ने आरोप लगाया कि यह मौत किसी सामान्य दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की लापरवाही का नतीजा है.

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शिकायत में बताया गया कि कोर्ट की मरम्मत के लिए पहले 12,30,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और बाद में 6,20,000 रुपये और मंजूर किए गए. FIR में कहा गया है कि इन दोनों राशियों का उपयोग समय पर नहीं किया गया, जबकि कोर्ट की हालत बेहद खराब थी. पिता ने आरोप लगाया कि इस मामले में अधिकारियों ने कागजी फाइलों में अनुमोदन दिखाया, लेकिन ग्राउंड पर कार्य नहीं कराया गया.

कोर्ट के मरम्मत के लिए जारी हुआ फंड, लेकिन नहीं हुआ मरम्मत

FIR की प्रति के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि एक RTI के तहत जानकारी मिलने पर पता चला कि कई बार कोर्ट मरम्मत का बजट जारी हुआ, लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ. FIR में यह भी दर्ज है कि हार्दिक को लगी चोटें, खासतौर से लिवर इंजरी, डॉक्टरी रिपोर्ट में मौत का प्रत्यक्ष कारण बताई गई हैं और यह दर्शाती हैं कि पोल गिरने की घटना अत्यंत गंभीर थी.

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किन धाराओं में FIR दर्ज की गई है?

पुलिस ने FIR में संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A, 337, 338, 34 सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, RTI दस्तावेज, पंचायत रिकॉर्ड और घटनास्थल की जांच रिपोर्ट FIR के साथ संलग्न की गई है.

संदीप राठी का कहना है कि उनके बेटे की मौत "स्पष्ट लापरवाही" का परिणाम है और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और कोर्ट मरम्मत बजट, टेंडर प्रक्रिया, भुगतान और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है.

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