पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने की अब नई डेडलाइन, भारत सरकार का नया आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी नागरिक अब अगले आदेश तक अपने मुल्क लौट सकते हैं. इससे पहले पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. 

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अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट पर पाकिस्तानी नागरिक (फोटो: पीटीआई) अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट पर पाकिस्तानी नागरिक (फोटो: पीटीआई)

असीम बस्सी

  • नई दिल्ली,
  • 01 मई 2025,
  • अपडेटेड 11:32 AM IST

पहलगाम आतंकी हमले के बाद संबंधों में बढ़े तनाव के बीच भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नागरिकों को राहत दी है. भारत के आदेश के बाद पाकिस्तान के नागरिक लगातार अटारी बॉर्डर के जरिए अपने मुल्क लौट रहे थे. लेकिन अब भारत सरकार ने इस संबंध में समयसीमा बढ़ा दी है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी नागरिक अब अगले आदेश तक अपने मुल्क लौट सकते हैं. इससे पहले पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. इस आदेश के तहत अब पाकिस्तानी नागरिक अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर के जरिए मुल्क लौट सकते हैं. 

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बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा रद्द कर भारत छोड़ने का आदेश दिया था. बीते 6 दिनों में 786 पाकिस्तानी नागरिक (जिनमें 55 राजनयिक और उनके परिवार शामिल हैं) अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से पाकिस्तान लौट गए. इनमें 8 भारतीय नागरिक भी शामिल थे जो पाकिस्तानी वीजा पर भारत में थे. सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल थी. मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए अंतिम तारीख 29 अप्रैल थी. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की निर्धारित समयसीमा से आगे भारत में न रहे. मुख्यमंत्रियों के साथ शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा था कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें.

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