केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दो भारतीय युवकों को अमेरिका की नाबालिग लड़कियों को ऑनलाइन धमकाकर अश्लील फोटो और वीडियो मंगवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई 'ऑपरेशन हॉक' के तहत की गई, जिसे जनवरी 2024 में अमेरिकी एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था.
POCSO के तहत मामला दर्ज
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मंगलुरु के शेख मुईज अहमद और दिल्ली के मुकुल सैनी शामिल हैं. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और पॉक्सो एक्ट (POCSO) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, शेख मुईज अहमद ने मार्च 2024 में ‘Discord’ नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘heisenberg7343’ नाम से एक अमेरिकी नाबालिग लड़की से संपर्क किया. उसने पहले बातचीत शुरू की और फिर उसे यौन विषयों पर चर्चा के लिए उकसाया. बाद में वह लड़की से उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मंगवाने लगा.
लड़कियों से अश्लील बातचीत, फिर फोटो भेजने का दबाव
इसी तरह, मुकुल सैनी ने 2023-24 के दौरान ‘Izumi#9412’, ‘Izumi#7070’, ‘Deadddd#6873’ और ‘Arisu’ जैसे अलग-अलग प्रोफाइल्स के ज़रिए कई अमेरिकी नाबालिग लड़कियों को फंसाया. वह भी लड़कियों से अश्लील बातचीत करता था और फिर उन्हें अश्लील सामग्री भेजने के लिए दबाव डालता था.
धमकाते थे आरोपी
CBI ने दोनों के ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से उनके डिजिटल डिवाइसेज में बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बरामद हुई. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लड़कियों को धमकाकर आपत्तिजनक ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करते थे. CBI इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित पीड़ितों और आरोपियों की पहचान की जा रही है.
POCSO का पूरा नाम है
Protection of Children from Sexual Offences Act (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम), 2012 भारत सरकार द्वारा 2012 में लागू किया गया एक विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसी आपराधिक गतिविधियों से कानूनी सुरक्षा देना है.
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