आतंक के खिलाफ बड़ा कदम, NIA ने कुर्क की जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी की संपत्तियां

सरताज को 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से कई हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए थे. उसके खिलाफ 27 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था.

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प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.

कमलजीत संधू

  • नई दिल्ली,
  • 16 मई 2024,
  • अपडेटेड 4:49 PM IST

जम्मू-कश्मीर (J&K) में आतंकी नेटवर्क का खात्मा करने के अपने जारी अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ा कदम उठाया है. एजेंसी ने प्रतिबंधित पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े आतंकी की सात अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है. आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की संपत्ति में कश्मीर के पुलवामा जिले के किसरीगाम में 19 मरला और 84 वर्ग फुट की जमीन शामिल ह. इसे एनआईए विशेष अदालत के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत बुधवार को कुर्क कर लिया गया. 

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सरताज को 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से कई हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए थे. उसके खिलाफ 27 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था, और अभी उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं. 

सरताज जैश-ए-मोहम्मद के अपने पांच साथी सदस्यों के अलावा, कश्मीर घाटी में नए आतंकियों की घुसपैठ कराने में शामिल था. भारत विरोधी एजेंडे के तहत सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले करने की साजिश से संबंधित मामले (आरसी-02/2020/एनआईए/जेएमयू) में तीन आतंकवादी मारे गए और हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी जब्त किए गए. मौलाना मसूद अजहर द्वारा 2000 में अपने गठन के बाद से, JeM ने जम्मू-कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (यूएनएससी) 1267 द्वारा जैश को "विदेशी आतंकवादी संगठन" के रूप में लिस्टेड किया गया था और समूह के नेता मौलाना मसूद अज़हर को 2019 में यूएनएससी द्वारा "वैश्विक आतंकवादी" के रूप में लिस्टेड किया गया था.
 
एनआईए ने एक हफ्ते पहले ही जम्मू-कश्मीर में आतंकी गुर्गों पर अपनी कार्रवाई के तहत जैश-ए-मोहम्मद के एक और शीर्ष आतंकवादी की छह अचल संपत्तियों को कुर्क किया था.

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