पश्चिम बंगालः नादिया रेप केस में हाई कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

नादिया रेप केस को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. वहीं, ममता बनर्जी सरकार ने पीड़ित परिवार और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

इंद्रजीत कुंडू / अनुपम मिश्रा

  • कोलकाता,
  • 12 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 9:39 PM IST
  • पीड़ित लड़की की मौत 5 अप्रैल को हुई थी
  • प्रदेश सरकार ने दिया सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन

पश्चिम बंगाल के नादिया में हुई नाबालिग लड़की की मौत के मामला बढ़ता जा रहा है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस की CBI जांच के आदेश दे दिए हैं. पुलिस से मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित के परिवार के साथ ही राज्य के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए.

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जानकारी के लिए बता दें कि  भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग की थी. शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि नादिया रेप केस और हत्या के मामले में परिवार को बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है. शुभेंदु ने कहा कि इस मामले में ममता बनर्जी ने जो टिप्पणी की थी वह भी शर्मनाक है.

हालांकि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार और गवाहों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने को कहा है. वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि भाजपा की ओर से पीड़ित परिवार को कानूनी मदद दी जाएगी.

नादिया की घटना पर क्या कहा था सीएम ममता ने

बता दें कि पीड़ित लड़की की मौत 5 अप्रैल को हुई थी. इस पर सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने रेप की बात को इनकार करते हुए कहा था कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि नाबालिग की रेप की वजह से मौत हुई है. लेकिन आप इसे रेप कहेंगे. वो गर्भवती थी या फिर ये कोई लव अफेयर था? क्या इस पहलू पर जांच हुई है? मेरी पुलिस से बात हुई है. ये गलत हुआ है. लेकिन मुझे बताया गया है कि लड़की का लड़के संग अफेयर था'.

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क्या कहा था बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने

ममता बनर्जी की ओर से की गई टिप्पणी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी ओछी टिप्पणी की आशा नहीं की जा सकती. यह तो निंदा से भी परे है. ममता बनर्जी को अपना मुंह ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल से साफ करना चाहिए. 

 

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