केंद्र सरकार ने बुखार, सर्द, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि ये दवाएं इंसान के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. एफडीसी दवाएं दो या दो से ज्यादा दवाओं को निश्चित फार्मास्युटिकल अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है. इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को जारी किए गजट अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने शीर्ष फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दर्द से राहत दिलाने वाली दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसिद्ध दवा 'एसिक्लोफेनाक 50 मिलीग्राम + पैरासिटामोल 125 मिलीग्राम टैबलेट' पर प्रतिबंध लगा दिया है.
इन दवाओं पर भी लगा प्रतिबंध
इस लिस्ट में मेफेनैमिक एसिड + पैरासिटामोल इंजेक्शन, सेटीरिज़िन एचसीएल + पैरासिटामोल + फिनाइलफ्राइन एचसीएल, लेवोसेटिरिज़िन + फेनिलफ्राइन एचसीएल + पैरासिटामोल, पैरासिटामोल + क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + फिनाइल प्रोपेनॉलमाइन और कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 मिलीग्राम + पैरासिटामोल 300 मिलीग्राम भी शामिल हैं.
केंद्र ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. ट्रामाडोल एक ओपिओइड-आधारित पेन किलर दवा है.
'मौजूद हैं सुरक्षित विकल्प'
केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा के इस्तेमाल से इंसानों को खतरा हो सकता है, जबकि उक्त दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं."
इसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच केंद्र द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी जिसने इन एफडीसी को "तर्कहीन" माना था.
'DTAB ने की थी जांच की सिफारिश'
इसमें आगे कहा गया है कि शीर्ष पैनल ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने भी इन एफडीसी की जांच की सिफारिश की थी. इन एफडीसी में निहित सामग्रियों के लिए कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है."
अधिसूचना में कहा गया है, "एफडीसी से इंसानों को खतरा हो सकता है. इसलिए व्यापक जनहित में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 ए के तहत इस एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना जरूरी है."
डीटीएबी की सिफारिशों के बाद अधिसूचना में कहा गया है कि "केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि देश में उक्त दवा के इंसानों के इस्तेमाल के लिए निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाना सार्वजनिक हित में आवश्यक है."
इससे पहले पिछले साल जून 2023 में 14 एफडीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था. सूत्रों ने कहा कि हाल ही में प्रतिबंधित किए गए कई एफडीसी भी उन 344 दवा कॉम्बिनेशन में से थे. सरकार ने 2016 में 344 दवा कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने कहा था कि उन्हें वैज्ञानिक डेटा के बिना रोगियों को बेचा जा रहा था. दवा बनाने वाली कंपनियों ने आदेश को अदालत में चुनौती दी थी.
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