बेंगलुरु भगदड़ मामले में RCB के मार्केटिंग हेड की याचिका पर सुनवाई पूरी, जमानत पर हाईकोर्ट कल सुनाएगा फैसला

आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले की गिरफ्तारी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. निखिल ने गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है, जबकि कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. फैसला कल गुरुवार को सुनाया जाएगा.

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कर्नाटक हाईकोर्ट RCB पदाधिकारी की याचिका पर कल फैसला सुनाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट RCB पदाधिकारी की याचिका पर कल फैसला सुनाएगा

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 जून 2025,
  • अपडेटेड 4:36 PM IST

आईपीएल 2025 सीजन में आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ मामले में फ्रेंचाइजी के मार्केटिंग हेड की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनका दावा है कि उनकी गिरफ्तारी सीएम के कहने पर हुई, सीसीबी ने की और सीएम इस तरह गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते. अब कोर्ट कल इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा.

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हाईकोर्ट में बुधवार की सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं, बल्कि पकड़ा गया था. पुलिस स्टेशन लाए जाने के बाद ही गिरफ्तारी की गई थी. हालांकि, निखिल सोसाले के वकील ने कोर्ट में इस बात को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था. सीसीबी गई और उन्हें उठा लिया. कोई दस्तावेज नहीं देना, अपने आप में गिरफ्तारी को अवैध करार देता है.

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कंपनी में काम करने वाले कंपनी नहीं हो सकते!

हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि कंपनी के बिहाफ पर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस लेने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें आपको डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करना होगा. हम कंपनी में काम करने वाले किसी इंडिविजुअल को कंपनी नहीं मान सकते. यह सही नहीं है.

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कल को आप कंपनी के 20 लोगों को जिम्मेदार बता दोगे!

एजी की इस बात को भी कोर्ट ने खारिज किया कि निखिल सोसाले कंपनी में एक सीनियर पद पर हैं, तो कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ मार्केटिंग हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे में कल को आप कंपनी के 20 लोगों को जिम्मेदार बता देंगे. एजी ने फिर कहा कि ऐसे में तो किसी की जांच नहीं की जा सकेगी.

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कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आपको इंडिविजुअल की पहचान करनी होगी, और यह सिर्फ जांच के बाद ही हो सकता है. आरसीबी ने यह तर्क दिया कि डिप्टी सीएम ने खुद लोगों को आमंत्रित किया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कल गुरुवार को 2.30 बजे कोई आदेश जारी किया जा सकता है.

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