दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन पर लगी रोक, 'हवा खराब' हुई तो लागू हुआ GRAP-3

इससे पहले GRAP-3 के कार्यान्वयन का आदेश 22 दिसंबर को दिया था. सीएक्यूएम ने पिछले साल 22 दिसंबर को दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच ग्रैप-III के तहत कार्रवाई शुरू की थी क्योंकि कई दिनों तक एक्यूआई स्तर 'गंभीर' श्रेणी में चला गया था. 2 जनवरी को इस प्रतिबंध को हटाए जाने के बाद रविवार को इसे फिर से लागू कर दिया गया है.

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 वायु की गुणवत्ता के 'गंभीर' स्तर तक गिरने के कारण दिल्ली ने प्रदूषण-विरोधी उपायों को बहाल किया वायु की गुणवत्ता के 'गंभीर' स्तर तक गिरने के कारण दिल्ली ने प्रदूषण-विरोधी उपायों को बहाल किया

कुमार कुणाल

  • नई दिल्ली,
  • 14 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 11:56 PM IST

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, क्योंकि CAQM ने GRAP-3 के कार्यान्वयन का आदेश दिया है. बता दें कि अभी बीते 2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने ये पाबंदियां हटाई थीं.

इससे पहले GRAP-3 के कार्यान्वयन का आदेश 22 दिसंबर को दिया था. सीएक्यूएम ने पिछले साल 22 दिसंबर को दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच ग्रैप-III के तहत कार्रवाई शुरू की थी क्योंकि कई दिनों तक एक्यूआई स्तर 'गंभीर' श्रेणी में चला गया था. 2 जनवरी को इस प्रतिबंध को हटाए जाने के बाद रविवार को इसे फिर से लागू कर दिया गया है.
 
CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है

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स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर


स्टेज 1 पर लगती हैं ये पाबंदियां

कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे. 
सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा. 
खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. 
जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी. 
PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. गाड़ियां बिना PUC के नहीं चलेंगी. 
एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी. डिजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा.

स्टेज 2 पर लगती हैं ये पाबंदियां

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हर दिन सड़कों की सफाई होगी. जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा. 
होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा. 
अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डिजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा. 
लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी. 
इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे.

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