ज्ञानवापी मामले में सिविल वाद की वैधता पर फैसला सुरक्ष‍ित, ASI सर्वे पर HC बुधवार को करेगा सुनवाई

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई. ASI के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुख्य न्यायधीश से सवाल किया कि क्या ऐसा सर्वे पहले कभी कहीं हुआ है? इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपने कोर्ट को ASI सर्वे का पूरा प्लान सबमिट किया था कि सर्वे कैसे किया जाएगा? इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी.

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ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई (फाइल फोटो) ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई (फाइल फोटो)

संतोष शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 25 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 5:45 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी से जुड़े लंबित मामलों पर सुनवाई हुई. कोर्ट में एसआई सर्वे (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) और सिविल वाद की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सिविल वाद की वैधता/पोषणीयता पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, कोर्ट इस मसले पर 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा. दूसरी तरफ एएसआई सर्वे को लेकर बुधवार को फिर से सुनवाई होगी.

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इस केस में मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिकाएं दाखिल की हैं. स्वयं भू आदि विशेश्वर नाथ मंदिर हिंदुओं की तरफ से पक्षकार है. कोर्ट में जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. मालूम हो कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश दिया था. इस फैसले को चुनौती दी गई थी.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद की सुनवाई
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे. ASI के सर्वे वाले मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खुद सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान मुख्य न्यायधीश ने सवाल किया कि क्या ऐसा सर्वे पहले कभी कहीं हुआ है? इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने जवाब दिया कि अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में ऐसा सर्वे हुआ, जिसमे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ASI कभी भी इस मामले में एक पार्टी नहीं थी फिर भी ASI को सर्वे करवाने का आदेश दिया गया. 

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ASI सर्वे को लेकर पूछे सवाल
चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने कोर्ट को ASI सर्वे का पूरा प्लान सबमिट किया था कि सर्वे कैसे किया जाएगा? मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि जिला कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा है कि ASI खुदाई कर सकती है. वाराणसी के asi सर्वे मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम 5:00 बजे तक लगी रोक के मामले में आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से पिटीशन फाइल की गई है. जिस पर अब कल सुनवाई होगी.

सिविल वाद की वैधता पर 28 अगस्त को फैसला
इस मामले में विष्णु शंकर जैन ने आजतक से बातचीत में कहा कि 'इंतजामिया कमेटी की तरफ से ASI सर्वे के आदेश को चैलेंज किया गया है. हमारी तरफ से केविएट दाखिल कर दी गई है. अब हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई के बाद मामला तय होगा.' वहीं दूसरी तरफ आदि विशेश्वर केस में जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने 28 अगस्त के लिए आर्डर रिजर्व कर लिया है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से workship act को चुनौती दी गई थी जिस पर अब 28 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.


 

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