कर्नाटक वोट चोरी केस: SIT ने दायर की 22000 पन्नों की चार्जशीट, पूर्व BJP विधायक को बनाया मुख्य आरोपी

कलबुर्गी जिले की अलंद विधानसभा में वोट चोरी मामले में कर्नाटक सीआईडी द्वारा गठित विशेष जांच टीम ने 22 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार को मुख्य आरोपी बनाया है.

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कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप लगाया था. (Photo: PTI) कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप लगाया था. (Photo: PTI)

सगाय राज

  • कलबुर्गी,
  • 13 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:05 AM IST

राहुल गांधी ने इस साल के मध्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटी चोरी होने का आरोप लगाया था. कर्नाटक CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने आलंद विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट से पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने के मामले में कलबुर्गी की सिटी ACMM कोर्ट में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है.

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एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार को मुख्य आरोपी बताया है. उनके बेटे हर्षनंद गुट्टेदार और पांच अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. जांच एजेंसी का दावा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से आलंद विधानसभा क्षेत्र के 5,994 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की साजिश रची थी.

कॉल-सेंटर बनाकर काटे गए वोटर लिस्ट से नाम: SIT

एसआईटी जांच के मुताबिक पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए एक बड़े कॉल-सेंटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था. ऑनलाइन फर्जी आवेदन भरे गए और हर वोटर का नाम कटवाने के बदले पैसे दिए गए. ओटीपी हैकिंग और आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबरों में हेरफेर कर फॉर्म-7 भरे गए. यह मामला सबसे पहले कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल ने उठाया था. बाद में राहुल गांधी ने भी संसद से लेकर कर्नाटक की अपनी जनसभाओं तक इसे भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से 'वोट चोरी' का मामला करार दिया था.

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यह भी पढ़ें: अलंद क्षेत्र में वोट चोरी के आरोपों की जांच करेगी SIT, कर्नाटक सरकार ने बीके सिंह की अगुवाई में बनाई टीम

एसआईटी सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान और डिजिटल एविडेंस (कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजेक्शन, OTP लॉग्स, फॉर्म-7 की कॉपी) शामिल किए गए हैं. SIT ने कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420, 468, 471, 120B के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है. पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार ने इस चार्जशीट को 'राजनीतिक बदले की कार्रवाई' बताया है और कहा कि वह कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमले का पुख्ता सबूत करार दिया है.

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