मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था. अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है और प्रदर्शनकारी सड़क तथा पूरा शहर घेरे हुए हैं. अदालत ने 2 सितंबर तक जगह खाली करने का आदेश दिया है.