NIA के हाथ लगी बड़ी सफलता, ISIS के पुणे स्लीपर सेल का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

एनआईए ने एक बयान में कहा कि ISIS, जिसे विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसकी भारत विरोधी साजिश के हिस्से के रूप में रिजवान अली ने विभिन्न स्थानों की रेकी करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी ठिकानों के रूप में किया जा सकता था.

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एनआईए ने आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के मुख्य साजिशकर्ता को लखनऊ से गिरफ्तार किया. (File Photo: PTI) एनआईए ने आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के मुख्य साजिशकर्ता को लखनऊ से गिरफ्तार किया. (File Photo: PTI)

aajtak.in

  • पुणे,
  • 11 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 10:43 PM IST

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर आतंकवादी संगठन 'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया' (ISIS) की गतिविधियों को बढ़ावा देने में संलिप्त होने का आरोप है. उसका नाम रिजवान अली उर्फ ​​अबू सलमा उर्फ ​​मोला है और वह ISIS पुणे स्लीपर मॉड्यूल केस में 11वां वांटेड आरोपी और प्रमुख साजिशकर्ता है. उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया. 

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एनआईए ने एक बयान में कहा कि ISIS, जिसे विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसकी भारत विरोधी साजिश के हिस्से के रूप में रिजवान अली ने विभिन्न स्थानों की रेकी करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी ठिकानों के रूप में किया जा सकता था. एनआईए के मुताबिक वह बंदूक चलाने और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) बनाने की ट्रेनिंग देने में भी शामिल था. 

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उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 3 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. बयान में कहा गया है कि रिजवान अली के खिलाफ एक स्थायी गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया गया था, जो कथित तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल था. जांच एजेंसी ने कहा कि पहले से गिरफ्तार और न्यायिक हिरासत में बंद 10 अन्य आरोपियों के साथ अली ने देश को अस्थिर करने और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए कई आतंकवादी वारदातों की साजिश रची थी. 

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रिजवान अली के अलावा, गिरफ्तार किए गए अन्य स्लीपर-सेल सदस्यों की पहचान मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सिमाब नसीरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, शमिल नाचन, आकिफ नाचन, शाहनवाज आलम, अब्दुल्ला फैयाज शेख और तलहा खान के रूप में की गई है. सभी आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, (UAPA) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है. 

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बयान में कहा गया है कि एनआईए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़कर हिंसा और आतंक के माध्यम से देश में इस्लामी शासन स्थापित करने की आईएसआईएस/आईएस की साजिश को विफल करने के अपने प्रयासों के तहत मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है. पुणे आईएसआईएस हथियार और विस्फोटक जब्ती मामले में गिरफ्तार रिजवान अली को यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को 18 जुलाई तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेज दिया.

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