सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर प्रिया सिंह को दिसंबर में ठाणे में एक IAS के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ ने कथित तौर पर कुचल दिया था. प्रिया सिंह ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में सिंह द्वारा हत्या के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अलावा कुछ और आरोप लगाने की मांग की गई है.
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प्रेमी पर हत्या के प्रयास का आरोप
प्रिया सिंह ने दावा किया था कि उनके कथित प्रेमी गायकवाड़ ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी. आरोपी महाराष्ट्र के एक उच्च पदस्थ IAS का बेटा है. घटना 11 दिसंबर को ठाणे में हुई जब प्रिया के दाहिने पैर, कंधे और शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आईं.
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SIT को सौंपी गई थी जांच
इस घटना के बाद ठाणे पुलिस ने मामला दर्ज किया था जिसे बाद में विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दिया गया. हालांकि, सिंह ने आरोप लगाया कि जांच करने वालों पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने एक रिट याचिका के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर न्यायमूर्ति पीडी नाइक और एनआर बोरकर की पीठ कुछ दिनों में सुनवाई करेगी.
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घटना के बाद अश्वजीत गायकवाड़ को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि जिन धाराओं के तहत उन पर आरोप लगाए गए थे, वे धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 279 (तेज गाड़ी चलाना) और IPC की अन्य धाराएं थीं जो जमानती थीं. इसलिए गायकवाड़ और उनके दोस्तों को कोर्ट से जमानत मिल गई.
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पुलिस के अनुसार, कथित घटना 11 दिसंबर को सुबह करीब 4.30 बजे घोड़बंदर रोड पर एक होटल के पास हुई, जहां प्रिया सिंह गायकवाड़ से मिलने गईं थीं. दोनों के बीच बहस हो गई. बाद में जब पीड़िता ने अपना सामान अपनी कार से उठाया और जाने लगी, तो वाहन चला रहे आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर उन्हें कुचलने की कोशिश की, जिसके कारण वह गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई.
विद्या