मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर हॉलीवुड एक्टर कीनू रीव्स के नाम से 69 वर्षीय बुर्जुग महिला से 65,000 रुपये की ठगी करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ठग ने कथित तौर पर महिला को विश्वास दिलाया कि वह कीनू रीव्स है और उन्हें भारत आने के लिए हवाई टिकट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है. इस संबंध में महिला की बेटी ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने बताया कि पीड़िता की बेटी (जो लंदन में रहती है) ने अपनी मां के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के कारण उनके ईमेल तक पहुंच रखती थी. 30 जून को उसे मां के ईमेल में एक बैंक नोटिफिकेशन मिला, जिसमें उत्तराखंड के देहरादून में एक अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में 65,000 रुपये के NEFT लेनदेन की जानकारी थी. पहले तो पीड़िता ने अपनी बेटी को बताया कि ये राशि उन्होंने एक दोस्त को भेजी थी, लेकिन जब बेटी ने और जानकारी मांगी तो पता चला कि उनकी मां सोशल मीडिया के जरिए कथित तौर पर कीनू रीव्स और उनके एक करीबी सहयोगी के संपर्क में थीं. ठग ने उनसे भारत आने के लिए हवाई टिकट बुक करने के लिए पैसे मांगे थे.
ज्वेलरी बेचने की बात आई सामने
पीड़िता की बेटी ने अपनी मां के साथ हुई चैट की जांच की, जिसमें ठग ने कीनू रीव्स के नाम से बात की थी. चैट में पीड़िता ने अपनी बैंक पासबुक, जमा पर्ची और पासपोर्ट की तस्वीरें तक साझा की थीं. ठग ने पीड़िता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि बैंक ने उनके पैसे चुरा लिए हैं.
शिकायत में ये भी खुलासा हुआ कि पीड़िता ने पैसे भेजने के लिए अपने गहने बेचने की बात कही थी, जिससे संदेह है कि उन्होंने पहले भी ठग को धनराशि भेजी हो सकती है.
ब्रेशवॉश करने की कोशिश
टेलीग्राम ऐप के स्क्रीनशॉट से पता चला कि ठग ने पीड़िता का लगातार ब्रेनवॉश करने की कोशिश की. उसने पीड़िता के परिवार के प्रति अविश्वास पैदा किया और उन्हें अपने परिवार से अलग-थलग करने के लिए उकसाया. पीड़िता की सर्च हिस्ट्री से यह भी पता चला कि वह ब्राजील और ठग द्वारा दिए गए पते पर पार्सल भेजने के तरीके खोज रही थीं. इसके अलावा अजनबी लोगों द्वारा उनके बैंक खातों और पैसे की जानकारी हासिल करने की कोशिश के सबूत भी मिले.
पुलिस ने शुरू की जांच
पीड़िता की बेटी भारत लौट आई और वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. मुंबई पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66सी (पहचान की चोरी) और 66डी (कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके छद्म रूप में धोखाधड़ी) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठग की पहचान करने के लिए डिजिटल और बैंकिंग लेनदेन के सुरागों का पता लगा रही है.
दीपेश त्रिपाठी