चंडीगढ़ में 10 फरवरी से एक अप्रैल के बीच नहीं होगा नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ के आरटीओ कार्यालय की ओर से बताया गया है कि 10 फरवरी के बाद बेचे गए टू व्हीलर्स का 31 मार्च तक पंजीकरण नहीं किया जाएगा. इसके अलावा नॉन-इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वाहनों के लिए एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा. 

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फाइल फोटो फाइल फोटो

ललित शर्मा

  • चंडीगढ़,
  • 09 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:50 AM IST

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी से एक अप्रैल तक गैर-इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे. इस दौरान सिर्फ इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा. चंडीगढ़ प्रशासन ने ये फैसला ईवी पॉलिसी के तहत लिया है. 

चंडीगढ़ शहर को पर्यावरण के अनुकूल और हरित परिवहन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 जारी की है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना और गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कमी लाना है. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स में छूट भी दी गई है.  

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रजिस्ट्रेशन पर कैपिंग का प्रावधान 

इसके साथ ही गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों को सीमित करने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन पर कैपिंग का प्रावधान किया गया है. बीते साल की तुलना में इस साल फोर व्हीलर्स में 10 फीसदी और टू व्हीलर्स में 35 फीसदी की कमी का लक्ष्य कैपिंग के माध्यम से किया गया है.  

1 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ के आरटीओ कार्यालय की ओर से बताया गया है कि 10 फरवरी के बाद बेचे गए टू व्हीलर्स का 31 मार्च तक पंजीकरण नहीं किया जाएगा. उसके अलावा नॉन-इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वाहनों के लिए एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा. 

 

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