नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यातायात नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. हरियाणा के फरीदाबाद में एक बुलेट चालक का 41000 रुपये का चालान कटा है. चालक का नाम जतिन मित्तल है. इनके पास न तो ड्राइवेंस लाइसेंस था, न ही आरसी और न ही इंश्योरेंस. इसके अलावा इसने रोड टैक्स भी नहीं भरा था. इतना ही इनके पास प्रदूषण जांच का भी पेपर नहीं था.
बता दें कि गुरुग्राम पुलिस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर काफी सख्त है. ट्रैफिक पुलिस की कई टीम शहर के अलग-अलग हिस्सों में नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों का चालान कर रही हैं. कभी कुछ सौ रुपये में होने वाले चालान अब हजारों में पहुंच चुके हैं.
इससे पहले नियमों को तोड़ रहे एक ट्रैक्टर का पुलिस ने पांच या दस हजार नहीं बलकि 59 हजार रुपये का चालान काट दिया. वैसे पुलिस इससे पहले एक ऑटो का भी साढ़े 32 हज़ार रुपये का चालान काट चुकी है.
पुलिस ने काटा 59 हजार का चालान
न्यू कालोनी मोड़ पर मंगलवार दोपहर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा. ट्रैक्टर ड्राइवर के पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी नहीं था. इसके साथ ही ड्राइवर शराब पीकर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था और एक बाइक सवार को टक्कर मारकर मारपीट कर रहा था. चालान कटने के बाद ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया.
गुरुग्राम में एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये का चालान कटा. गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर बुधवार को ऑटो का चालान काटा गया. ऑटो चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस नहीं था.
1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ रहा है.
तनसीम हैदर