हरियाणा: राज्यसभा चुनाव में स्याही विवाद पर FIR के आदेश

चुनाव आयोग ने हरियाणा के CEO से राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान स्याही विवाद पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. FIR अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज की जायेगी.

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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 28 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 8:02 PM IST

चुनाव आयोग ने हरियाणा के CEO से राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान स्याही विवाद पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. FIR अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज की जायेगी.

हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद कुछ कांग्रेस विधायकों के मत इसलिए रद्द हो गए कि उन्होंने किसी दूसरे इंक वाले पेन से मतदान किया था. विधायकों ने कहा कि उन्हें जो पेन मुहैया कराया गया उसी से मतदान किया गया.

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अब पेन किनकी साज़िश से वहां आये और कैसे ये घालमेल हुआ इसकी जांच कराई जाए. मामले की शुरुआती जांच हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी CEO ने कराई. जांच में चुनाव आयोग को इस पूरे घटनाक्रम में साज़िश के सुराग लगे हैं. लिहाज़ा इस मामले में FIR दर्ज कर तहकीकात करने के लिए कहा गया है. ताकि इस मामले में असली अपराधियों तक पहुंच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

वैसे चुनाव आयोग ने अब राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे अप्रत्यक्ष मतदान के लिए विशेष किस्म की स्याही के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है. ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

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