हरियाणा में बंद होंगे 8 टोल प्लाजा, 210 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध... CM खट्टर ने किया ऐलान

सीएम खट्टर ने हरियाणा में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित 7 समेत कुल 8 टोल प्लाजा को बंद करने की भी घोषणा की और कहा कि लोगों को सालाना 22.48 करोड़ रुपये की बचत होगी.

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सीएम खट्टर ने हरियाणा में 8 टोल प्लाजा बंद करने का ऐलान किया है सीएम खट्टर ने हरियाणा में 8 टोल प्लाजा बंद करने का ऐलान किया है

aajtak.in

  • चंडीगढ़,
  • 14 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:24 PM IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की 210 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की. इनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की 103 कॉलोनियां और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं. इसके साथ ही सीएम खट्टर ने हरियाणा में 8 टोल प्लाजा बंद करने का भी ऐलान किया.

सीएम खट्टर ने 210 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य इन कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों के लिए आवश्यक शहरी विकास और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है. इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब सड़क, सीवरेज, पानी की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

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हरियाणा में खट्टर सरकार द्वारा अब तक 1,883 कॉलोनियों को नियमित किया गया है. इन कॉलोनियों को रेग्युलराइज करने के साथ ही सीएम खट्टर ने चेतावनी दी कि अब कोई अनधिकृत कॉलोनी बनती है, तो डेवलपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है.

राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है ताकि लोग किफायती घर खरीद सकें. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अधिकृत कॉलोनियों में ही अपना घर बना सकें.

सीएम खट्टर ने हरियाणा में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित 7 समेत कुल 8 टोल प्लाजा को बंद करने की भी घोषणा की और कहा कि लोगों को सालाना 22.48 करोड़ रुपये की बचत होगी. साथ ही कहा कि 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, उन्हें दिसंबर 2023 से पेंशन मिलेगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों और अविवाहित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का भी निर्णय लिया है. एक विधुर जिसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और उसकी स्वयं की सत्यापित वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, वह योजना के लाभ के लिए पात्र होगा. इसके अलावा एक अविवाहित व्यक्ति, पुरुष और महिला, जो 45 वर्ष के हो चुके हैं और ऐसे परिवार से हैं जिनकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, इस योजना के लिए पात्र होंगे.

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