गुजरातः युवक को पीटने के आरोप में IPS अधिकारी को 1 साल की सजा

कोर्ट ने निनामा को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी करार दिया है, जिस वक्त कोर्ट में ये फैसला सुनाया जा रहा था, आईपीएस अधिकारी मनोज निनामा भी वहीं पर मौजूद थे. हालांकि बाद में वो मीडिया से बात करने से बचते रहे.

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आईपीएस अधिकारी मनोज निनामा आईपीएस अधिकारी मनोज निनामा

नंदलाल शर्मा / गोपी घांघर

  • कच्छ, गुजरात ,
  • 03 मई 2018,
  • अपडेटेड 3:05 AM IST

गुजरात के कच्छ की भुज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुधवार को आईपीएस अधिकारी मनोज निनामा को जैसे ही सजा सुनाई पूरे पुलिस खेमे में हलचल मच गई. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक युवक को जान बूझकर सुपारी लेकर मारने के आरोप में आईपीएस अधिकारी निनामा को एक साल की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी मनोज निनामा को 2001 के मामले में सजा सुनाई है. आईपीएस निनामा फिलहाल अहमदाबाद में रेंज आईबी में बतौर एसएसपी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. निनामा पर आरोप था कि साल 2001 में जब वो कच्छ में बतौर डिप्टी एसपी पोस्टिंग पर थे, तब एक जमीन के मामले में मोहम्मद इस्माइल ने उनसे अपना विरोध जताया था.

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इसी मामले में मनोज निनामा ने सुपारी लेकर 19 अप्रैल 2001 को इस्माइल की पिटाई की थी. इस मामले में बुधवार को 18 साल बाद फैसला आया है.

कोर्ट ने निनामा को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी करार दिया है, जिस वक्त कोर्ट में ये फैसला सुनाया जा रहा था, आईपीएस अधिकारी मनोज निनामा भी वहीं पर मौजूद थे. हालांकि बाद में वो मीडिया से बात करने से बचते रहे.

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